एक ऐसा डॉक्युमेंट है जो न सिर्फ चुनाव के समय आपको अपने संवैधानिक तथा लोकतांत्रिक अधिकार यानी मतदान की अनुमति देता है, बल्कि यह आपकी नागरिकता का पहचान पत्र भी है। भारत में फिलहाल ड्यूप्लिकेट वोटर आईकार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा नहीं है लेकिन आप अपने वोटर आईकार्ड से जुड़ी सभी डीटेल्स जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपना 'ड्यूप्लिकेट वोटर आईकार्ड' (मतदाता सूचना) प्रिंट कर सकते हैं:


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सबसे पहले Electoralsearch.in वेबसाइट पर जाएं। यहां आपको 2 टैब मिलेंगी, जिसमें एक टैब में आप अपनी वोटर आईडी की डिटेल्स सिर्फ नाम तथा कुछ जरूरी जानकारियां डालकर सर्च कर पाएंगे, वहीं दूसरी टैब में आपको अपने वोटर आईडी कार्ड का EPIC No. यानी मतदाता पहचान पत्र क्रमांक डालना होगा। हम यहां पर आपको दोनों तरीकों से मतदाता सूचना डाउनलोड करने का तरीका बता रहे हैं।
कुछ ऐसा दिखेगा होमपेज

पहला तरीका
1. यदि आपके पास वोटर आईडी नंबर नहीं है तो 'विवरण द्वारा खोज' टैब पर क्लिक करें।
2.यहां पर आपको निम्न जानकारियां देनी होंगी:
नाम/Name - अपना पूरा नाम यहां लिखें
पिता/पति का नाम (Father’s/Husband’s Name)- अपने पिता/पति का नाम टाइप करें।
लिंग / Gender- अपने जेंडर का चुनाव करें।
उम्र / Age या जन्म तिथि / DoB- इनमें से किसी एक की जानकारी दें।
राज्य / State- अपने राज्य का चयन करें।
जिला / District- अपने जिले का चयन करें।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र / Assembly Constituency- अपने विधानसभा क्षेत्र का चयन करें।
कोड/ Code- बॉक्स में दिए गए 5 अंकों के कोड को सही- सही दर्ज करें।

3. डिटेल्स दर्ज करने के बाद 'खोजें/ Search' पर क्लिक करें।

4. इसके बाद नीचे दिखाई दे रही तस्वीर जैसी जानकारी आपके सामने होगी।

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ऐसे ऑनलाइन डाउनलोड करें अपना वोटर आईडी कार्ड

आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपना 'ड्यूप्लिकेट वोटर आईकार्ड' (मतदाता सूचना) प्रिंट कर सकते हैं...



प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर
वोटर आईडी कार्ड एक ऐसा डॉक्युमेंट है जो न सिर्फ चुनाव के समय आपको अपने संवैधानिक तथा लोकतांत्रिक अधिकार यानी मतदान की अनुमति देता है, बल्कि यह आपकी नागरिकता का पहचान पत्र भी है। भारत में फिलहाल ड्यूप्लिकेट वोटर आईकार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा नहीं है लेकिन आप अपने वोटर आईकार्ड से जुड़ी सभी डीटेल्स जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपना 'ड्यूप्लिकेट वोटर आईकार्ड' (मतदाता सूचना) प्रिंट कर सकते हैं:

सबसे पहले Electoralsearch.in वेबसाइट पर जाएं। यहां आपको 2 टैब मिलेंगी, जिसमें एक टैब में आप अपनी वोटर आईडी की डिटेल्स सिर्फ नाम तथा कुछ जरूरी जानकारियां डालकर सर्च कर पाएंगे, वहीं दूसरी टैब में आपको अपने वोटर आईडी कार्ड का EPIC No. यानी मतदाता पहचान पत्र क्रमांक डालना होगा। हम यहां पर आपको दोनों तरीकों से मतदाता सूचना डाउनलोड करने का तरीका बता रहे हैं।
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कुछ ऐसा दिखेगा होमपेज
 


पहला तरीका
1. यदि आपके पास वोटर आईडी नंबर नहीं है तो 'विवरण द्वारा खोज' टैब पर क्लिक करें।
2.यहां पर आपको निम्न जानकारियां देनी होंगी:
नाम/Name - अपना पूरा नाम यहां लिखें
पिता/पति का नाम (Father’s/Husband’s Name)- अपने पिता/पति का नाम टाइप करें।
लिंग / Gender- अपने जेंडर का चुनाव करें।
उम्र / Age या जन्म तिथि / DoB- इनमें से किसी एक की जानकारी दें।
राज्य / State- अपने राज्य का चयन करें।
जिला / District- अपने जिले का चयन करें।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र / Assembly Constituency- अपने विधानसभा क्षेत्र का चयन करें।
कोड/ Code- बॉक्स में दिए गए 5 अंकों के कोड को सही- सही दर्ज करें।

3. डिटेल्स दर्ज करने के बाद 'खोजें/ Search' पर क्लिक करें।

4. इसके बाद नीचे दिखाई दे रही तस्वीर जैसी जानकारी आपके सामने होगी।
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सैंपल तस्वीर

5. यहां पर दिखाए गए कुल परिणामों में से अपना चुनाव करके 'View Details' पर क्लिक करें।

6. आपकी सारी डिटेल्स नई टैब में खुलकर आपके सामने आ जाएंगी। नीचे दिए गए 'मतदाता सूचना प्रिंट करें' के ऑप्शन पर क्लिक करने पर ये डिटेल्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएंगी।

दूसरा तरीका
1. यदि आपके पास अपनी मतदाता पहचान-पत्र क्रमांक संख्या (EPIC Number) है तो http://electoralsearch.in पर जाकर दूसरी टैब का चुनाव करें।

2. यहां पर आपको अपनी मतदाता पहचान-पत्र क्रमांक संख्या, राज्य तथा बॉक्स में दिख रहा Captcha Code डालना होगा।

3. ये डिटेल्स भरने के बाद 'खोजें/ सर्च' पर क्लिक करें।

4. अब आपके सामने पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। इसके बाद 'View Details' पर क्लिक करें।

5. आपकी सारी डिटेल्स नई टैब में खुलकर आपके सामने आ जाएंगी। नीचे दिए गए 'मतदाता सूचना प्रिंट करें' के ऑप्शन पर क्लिक करने पर ये डिटेल्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएंगी।

नोट: इस डॉक्युमेंट का इस्तेमाल पहचान पत्र के तौर पर नहीं हो सकता है।